सुप्रीम कोर्ट विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा
नई दिल्ली, 18 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा छूट आदेशों, रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्ति आदेशों और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर आगे विचार करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ 20 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी।
शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका ''गंभीर चिंता का विषय'' पैदा करती है।
इसने मामले में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहायता मांगने का भी निर्णय लिया था।
यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमिलनाडु विधानसभा ने शनिवार को एक विशेष सत्र में 10 विधेयकों को फिर से अपनाया, जिन्हें राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था।
तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद राज्यपाल ने अपने पास लंबित 12 में से 10 विधेयकों को सहमति के लिए लौटा दिया था।
संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, यदि कोई विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोबारा पारित किया जाता है और राज्यपाल के पास सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें अपनी मंजूरी देनी होगी।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने दावा किया है कि राज्यपाल ने खुद को वैध रूप से चुनी गई राज्य सरकार के लिए "राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" के रूप में तैनात किया है।
इसमें कहा गया है कि 2-3 साल पहले पारित विधेयक अभी भी राज्यपाल के पास लंबित हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल मंत्रियों या विधायकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, न ही कैदियों की माफी से संबंधित फाइलों को मंजूरी दे रहे हैं।
तीन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एकतरफा खोज समितियां गठित करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ 20 नवंबर को सुनवाई करेगी।
--आईएएनएस
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